भोपाल। MP Government Employees: मध्यप्रदेश के सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पदों पर पदोन्नति देने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इनमें शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर दक्षता, सीपीसीटी परीक्षा और परीक्षण अवधि से जुड़ी शर्तें स्पष्ट की गई हैं। नए निर्देशों का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है।
सहायक ग्रेड-3 में प्रमोशन के लिए ये योग्यताएं जरूरी
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार, सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) का स्कोर कार्ड आवश्यक है। सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता सात वर्ष निर्धारित की गई है।
निर्धारित योग्यताएं रखने वाले कर्मचारियों को दो वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जाएगी। इस दौरान उन्हें सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या समकक्ष पाठ्यक्रम की योग्यता भी हासिल करनी होगी।
पांच साल में योग्यता पूरी नहीं की तो मूल पद पर वापसी
निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी दो वर्ष की निर्धारित परीक्षण अवधि में आवश्यक योग्यताएं हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, परीक्षण अवधि की कुल सीमा पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि कर्मचारी पांच वर्ष की कुल अवधि पूरी होने के बाद भी निर्धारित योग्यताएं हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे अनिवार्य रूप से उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस कर दिया जाएगा। इसलिए पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय सीमा में आवश्यक योग्यता पूरी करना जरूरी होगा।
45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीपीसीटी से छूट
सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विशेष राहत दी है, जो पदोन्नति की तिथि तक यह आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट मिलेगी।
हालांकि, इस छूट का अर्थ कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता समाप्त होना नहीं है। संबंधित कर्मचारियों को कंप्यूटर दक्षता से जुड़ी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
सीधी भर्ती पर लागू नहीं होगी छूट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि 45 वर्ष की आयु वाले कर्मचारियों को दी गई यह विशेष छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होगी। सीधी भर्ती या नियुक्ति के अन्य माध्यमों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित निर्धारित योग्यताएं अनिवार्य रहेंगी।
इस आदेश से प्रदेश के उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पदों पर पदोन्नति पाने की प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी, जो निर्धारित शैक्षणिक और कंप्यूटर संबंधी योग्यताएं पूरी करते हैं।


