पटना। पटना में 2 जून की रात हुई फायरिंग मामले में अब खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अग्रिम जमानत भी नहीं दी जा सकती।
खान सर के गार्ड्स के बयान के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि फायरिंग के समय उन्हें आदेश मिला था और उन्होंने कार्रवाई की। पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है।
लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति को लेकर पटना पुलिस ने हाई लेवल मीटिंग की और खान सर की कोचिंग परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। छात्रों से अपील की गई है कि वे किसी भी बहकावे में न आएं। वहीं, सैकड़ों छात्र कोचिंग के बाहर जमा होकर समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं।


