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    MP Voter List: फॉर्म-6 से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना आसान, अलग घोषणा पत्र की जरूरत नहीं; 7 से 9 अक्टूबर तक कैंप

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    भोपाल।MP Voter List Form -6: मध्यप्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अब और आसान कर दी गई है। नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ अलग से घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 7, 8 और 9 अक्टूबर 2026 को विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

    फॉर्म-6 से ही होगा नाम जोड़ने का आवेदन

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को निर्वाचन सदन से सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

    निर्देशों के अनुसार, विशेष कैंप में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों से फॉर्म-6 के अलावा कोई अलग घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को बूथ स्तर पर इस व्यवस्था की जानकारी देने और उसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को मौका

    विशेष अभियान के तहत वे युवा आवेदन कर सकेंगे, जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे।

    निर्वाचन विभाग का लक्ष्य पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। अधिकारियों से पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं तक अभियान की जानकारी पहुंचाने और उन्हें आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

    7 से 9 अक्टूबर तक हर बूथ पर कैंप

    प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर तीन दिन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग ने जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इन कैंपों का लाभ उठा सकें।

    ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म-6

    मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदान केंद्र पर जाना अनिवार्य नहीं है। पात्र नागरिक voters.eci.gov.in वेबसाइट और ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है।

     

     

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