नई दिल्ली। मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की बिक्री और रिकॉर्डिंग व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्ताव में मेडिकल स्टोर्स पर CCTV कैमरे अनिवार्य करने और Schedule H, H1 तथा X श्रेणी की दवाओं की बिक्री की निगरानी मजबूत करने की बात कही गई है।
8 सितंबर को जारी हुआ ड्राफ्ट
मंत्रालय ने 8 सितंबर 2026 को ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। इसका उद्देश्य उन प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री में निगरानी और जवाबदेही बढ़ाना है, जिन्हें नियमों के तहत डॉक्टर के पर्चे के आधार पर ही बेचा जाना चाहिए।
Schedule H, H1 और X में विभिन्न प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन और नियंत्रित दवाएं शामिल हैं। इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स, साइकोट्रॉपिक दवाएं और ऐसी अन्य दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल चिकित्सकीय निगरानी में किया जाना जरूरी है।
CCTV से बिक्री की निगरानी
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मेडिकल स्टोर में CCTV लगाए जाने से दवाओं की बिक्री से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड के जरिए यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि संबंधित दवा की बिक्री कब और किन परिस्थितियों में हुई थी।
मंत्रालय के प्रस्ताव का उद्देश्य बिना वैध डॉक्टर के पर्चे के दवाओं की बिक्री पर निगरानी मजबूत करना है। इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स के अनुचित इस्तेमाल और कुछ दवाओं के गलत उपयोग से जुड़ी चिंताओं को भी संबोधित करने की कोशिश की जा रही है।
DTAB की सिफारिश के बाद आगे बढ़ा प्रस्ताव
मंत्रालय के अनुसार, मेडिकल स्टोर्स में CCTV से संबंधित प्रस्ताव पर पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) में चर्चा हुई थी। इसके बाद प्रस्ताव को ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के सामने रखा गया। विचार-विमर्श के बाद DTAB ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की सिफारिश की।
अभी लागू नहीं हुआ नियम
यह व्यवस्था अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर दवा कारोबार से जुड़े संगठनों, फार्मासिस्टों, अन्य हितधारकों और आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो मेडिकल स्टोर्स को CCTV लगाने और उससे संबंधित निगरानी व्यवस्था के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।


