भोपाल। मप्र हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य न्यायाधीश अल्पेश कोगजे को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
वकालत से शुरू हुआ न्यायिक सफर
अल्पेश यशवंत कोगजे का जन्म 16 जुलाई 1969 को हुआ था। उन्होंने बीएससी (केमिस्ट्री) की पढ़ाई के बाद वर्ष 1990 में एलएलबी पूरी की। इसके बाद वर्ष 1993 से गुजरात में वकालत शुरू की।
न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं। अब उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
कैसे होती है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति?
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम की सिफारिश करता है। इसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाती है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत होती है। नियुक्ति में न्यायिक अनुभव, कार्यक्षमता और कानूनी दक्षता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।


