भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के 168 सूबेदार और कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों (आरआई) को रक्षित निरीक्षक (Reserve Inspector) पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। पदोन्नति संबंधी आदेश पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) हरिनारायणाचारी मिश्र की ओर से जारी किए गए।
यह पदोन्नति 30 जून 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी निर्देशों तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के प्रावधानों के तहत की गई है। पदोन्नत अधिकारियों को फिलहाल रक्षित निरीक्षक के रिक्त पदों पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाएगा।
लेवल-10 वेतनमान का मिलेगा लाभ
पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के तहत पे मैट्रिक्स लेवल-10 का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 9300-34800 रुपये के वेतनमान तथा 4200 रुपये ग्रेड पे के अनुरूप वेतन निर्धारित किया जाएगा।
कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी पदोन्नति
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका (SLP) क्रमांक 13954/2016 और भविष्य में न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
एक माह में देना होगा वेतन निर्धारण का विकल्प
मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार सभी पदोन्नत अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के नियम-13 के तहत आदेश प्राप्त होने के एक माह के भीतर वेतन निर्धारण (Pay Fixation) का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
इन अधिकारियों को नहीं किया जाएगा कार्यमुक्त
पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाई प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों पर विभागीय जांच लंबित है, जो निलंबित हैं, आपराधिक प्रकरण में चार्जशीटेड हैं या जिन्होंने अनिवार्य मूलभूत प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, उन्हें किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जाए। ऐसे मामलों में नियमानुसार अलग से कार्रवाई की जाएगी।


