मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के पीपलखेड़ा गांव में चार बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने उनकी मां सुगनाबाई को चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गरोठ के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार पांचाल ने प्रत्येक हत्या के मामले में उम्रकैद के साथ 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला 14 जुलाई 2024 का है। सुगनाबाई ने अपने चार बच्चों-9 वर्षीय बंटी, 7 वर्षीय अनुष्का, 4 वर्षीय मुस्कान और 2 वर्षीय कार्तिक—को खेत में बने कुएं में धकेल दिया था। चारों की मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने महिला को कुएं से बाहर निकालकर बचा लिया।
अभियोजन के मुताबिक, घटना से एक रात पहले महिला और बच्चों के साथ पति ने कथित तौर पर मारपीट की थी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अगले दिन महिला ने अपने भाई को फोन कर कहा था कि वह और बच्चे मरने जा रहे हैं।
पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया था। वहीं, उसके पति रोड सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित मामला अलग से चल रहा है।


