पीयूष जोशी और सतीश शर्मा पर गिरी गाज, अनुमोदित नक्शे के विपरीत भवन अनुमति जारी करने का आरोप
भोपाल। भवन निर्माण अनुमतियों में अनियमितता के खिलाफ भोपाल नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। निगम प्रशासन ने नियमों के विपरीत बिल्डिंग परमिशन जारी करने वाले दो वास्तुविदों (आर्किटेक्ट) के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं। कार्रवाई के तहत पीयूष जोशी और सतीश शर्मा के बीएमसी लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा अधिकृत वास्तुविदों और संरचना इंजीनियरों के माध्यम से जारी की जा रही भवन निर्माण अनुमतियों की जांच और समीक्षा की जा रही है। इसी प्रक्रिया के दौरान दोनों मामलों में नियमों का उल्लंघन सामने आया।
अनुमोदित नक्शे के विपरीत दी गई अनुमति
नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आनंद लिखान द्वारा किए गए परीक्षण में पाया गया कि वास्तुविद पीयूष जोशी ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत अभिन्यास (लेआउट) के विपरीत भूखंड का विभाजन कर भवन निर्माण अनुमति जारी कर दी थी।
निगम प्रशासन के अनुसार, स्वीकृत अभिन्यास के विपरीत भवन निर्माण अनुमति जारी करना गंभीर अनियमितता और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके चलते पीयूष जोशी का बीएमसी लाइसेंस क्रमांक-109 निरस्त कर दिया गया।
सतीश शर्मा का भी लाइसेंस रद्द
इसी तरह दूसरे मामले में वास्तुविद एवं संरचना इंजीनियर सतीश शर्मा द्वारा भी नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अनुमोदित अभिन्यास का पालन नहीं किया गया। जांच में सामने आया कि बिना स्वीकृत अभिन्यास के भवन अनुज्ञा जारी की गई थी।
इस पर नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए सतीश शर्मा का बीएमसी लाइसेंस क्रमांक-93 भी निरस्त कर दिया है।
भवन अनुमतियों की लगातार हो रही जांच
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण अनुमतियों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत आर्किटेक्ट और इंजीनियरों द्वारा जारी अनुमतियों की लगातार जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।


