भोपाल। बहुचर्चित ट्विशा शर्म केस में आरोपी पूर्व न्यायिक अधिकारी और मृतका की सास गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष प्रकरण का नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है।
ट्रायल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है जमानत
गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी भोपाल की ट्रायल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन कार्यसूची में नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
ट्विशा के पिता ने जमानत का किया विरोध
मामले में ट्विशा शर्मा के पिता ने गिरिबाला सिंह की जमानत का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में आपत्ति आवेदन दाखिल किया है। अब 12 अगस्त की सुनवाई में बचाव पक्ष जमानत के पक्ष में दलीलें रखेगा, जबकि मृतका के पिता की ओर से दाखिल आपत्ति के आधार पर जमानत का विरोध किया जाएगा।
क्या है ट्विशा शर्मा केस?
भोपाल की 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 को अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं। उनके परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और ट्विशा की मौत में भूमिका के आरोप लगाए हैं। मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह आरोपी हैं। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।
12 अगस्त की सुनवाई अहम
अब 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें हैं। हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। वहीं, ट्विशा के पिता की ओर से दाखिल आपत्ति भी अदालत के सामने रखी जाएगी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जमानत याचिका पर आगे का निर्णय कर सकता है।


