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    कलेक्टर की अनुशंसा के 13 माह बाद भी तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं, राजस्व मंत्री बोले- कलेक्टर से करूंगा बात

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    भोपाल/हरदा। हरदा जिले में राजस्व रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन तहसीलदार अलका एक्का के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की कलेक्टर की अनुशंसा 13 महीने बाद भी लंबित है। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की जांच रिपोर्ट के आधार पर 23 जुलाई 2025 को मध्यप्रदेश शासन के सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने का मामला सामने आया है।

    मामले में शिकायतकर्ता मनोज धमनानी ने फरवरी 2024 में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हरदा-खंडवा बायपास रोड स्थित खसरा नंबर 115/4 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही है। इसी भूमि पर ‘आदर्श वेयर हाउस’ संचालित होने की बात सामने आई।

    जांच में रिकॉर्ड में मिलीं कई अनियमितताएं

    शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा ने मामले की जांच की। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों की जांच में खसरा नंबर 115/2 की प्रविष्टि दो बार दर्ज होने और खसरा नंबर 115/4 का निर्माण किसी आधिकारिक आदेश के बिना किए जाने की बात सामने आई।

    जांच में यह भी पाया गया कि भूमि का डायवर्सन कृषि से व्यावसायिक उपयोग के लिए किए जाने के बावजूद कृषि खाते में दर्ज भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया गया। कलेक्टर के पत्र के मुताबिक रिकॉर्ड संबंधी ये त्रुटियां तत्कालीन राजस्व निरीक्षक हरीसिंह राजपूत से जुड़ी थीं, जिनका अब निधन हो चुका है।

    तत्कालीन तहसीलदार के आदेश पर भी उठे सवाल

    जांच में तत्कालीन तहसीलदार अलका एक्का की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार न्यायालय, हरदा के प्रकरण क्रमांक 0102/अ-27/2016-17 में 12 फरवरी 2017 को पारित आदेश का उल्लेख किया था।

    जांच के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार ने पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर भूमि के बंटवारे का आदेश पारित किया। रिपोर्ट में कहा गया कि परिवर्तित यानी व्यावसायिक उपयोग वाली भूमि के ऐसे बंटवारे का अधिकार तहसीलदार के पास नहीं था। इसके अलावा नामांतरण बिना रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क के किए जाने की बात भी सामने आई, जिससे शासन को राजस्व नुकसान होने का उल्लेख किया गया है।

    कलेक्टर ने शासन से की अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

    अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने तत्कालीन तहसीलदार अलका एक्का के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की।

    हालांकि, कलेक्टर की अनुशंसा के करीब 13 महीने बाद भी इस मामले में कार्रवाई लंबित है। वहीं, शिकायत के संबंध में लोकायुक्त स्तर पर संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति की भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

    राजस्व मंत्री बोले- कलेक्टर से करूंगा बात

    15 अगस्त 2026 को मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर मीडिया के सवाल पर राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि वे इस संबंध में हरदा कलेक्टर से बात करेंगे। मंत्री के इस बयान के बाद अब देखना होगा कि शासन स्तर पर लंबित अनुशंसा पर कब तक निर्णय लिया जाता है।

     

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